नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 13 साल की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 13 साल की कैद

कैथल। कोर्ट ने 16 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 13 साल कैद की सजा सुनाई है. यह फैसला एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने दिया है. फैसले में 23 वर्षीय विकास उर्फ राजू को 13 साल कैद के साथ 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं भरने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने पीड़िता को एडीआर सेंटर के जरिए 4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. इसके अलावा दोषियों से जुर्माना वसूलने पर पीड़िता को 25 हजार रुपये की राशि भी दी जाएगी.

घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने 9 जून, 2020 को थाना पुंडरी में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला अटॉर्नी जेबी गोयल ने कहा कि 4 जून को , 2020, पीड़ित लड़की के माता-पिता और भाई काम पर गए थे। घर पर पीड़िता और उसका 10 साल का छोटा भाई था। छोटा भाई बाहर गली में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच दोपहर में घर में अकेला देख पीड़िता के घर में घुस गया और उसका मुंह दबा कर जबरन दुष्कर्म किया। स्थानीयकरण के डर से पीड़िता ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।

विकास ने जाते समय लड़की और उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने जब पूरे मामले की मांग की तो मां ने थाना पुंडरी में शिकायत की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विकास को दोषी पाते हुए 13 साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपराधी पहले से ही जेल में है।

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