चरखी दादरी नशा तस्कर को कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई है

चरखी दादरी नशा तस्कर को कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई है

चरखी दादरी। एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के दोषी व्यक्ति को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दादरी पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को बस स्टैंड चौकी टीम ने दादरी में रोज गार्डन के सामने एक व्यक्ति को करीब तीन किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था. गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तस्कर की पहचान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के संपूर्ण नगर निवासी भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में एडीजे पुरुषोत्तम कुमार ने उन्हें दोषी करार देते हुए पंद्रह साल कैद की सजा सुनाई थी और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

दूसरे तस्कर को दो महीने के भीतर सजा
दादरी जिले की बात करें तो एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दो महीने के भीतर मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दूसरे दोषी को यह सजा सुनाई है. इससे पहले सितंबर माह में भी 3.29 किलो चरस के साथ पकड़े गए निमली निवासी प्रवीण को कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई थी और 1.5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था

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