चरखी दादरी : हत्या के आरोपी को उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माना
चरखी दादरी। कान्हा निवासी महेंद्र सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी संदीप को उम्रकैद और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में थाना बाढदा में वर्ष 2019 में अभियोग दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि मृतक महेंद्र सिंह के भाई ने वर्ष 2019 में बाढदा थाने में मामला दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई महेंद्र सिंह खेती बाड़ी का काम करता था। 4 नवंबर 2019 की शाम महेंद्र सिंह व विजय पुत्र करण सिंह ठेके के पास बैठे थे।वहां संदीप पुत्र विजय व कुलबीर पुत्र बलवंत वासी आए और महेंद्र से मारपीट करने लगे।
आरोपित संदीप ने महेंद्र को पिकअप से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय ने अपराध को अति गम्भीर मानते हुए आरोपी संदीप पुत्र विजय निवासी कन्हरा थाना बरधा जिला चरखी दादरी को आजीवन कारावास व 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।