चरखी दादरी : हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
कांहड़ा निवासी रविंद्र की जुलाई 2021 में ट्यूबवेल पर मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने हत्या के मामले को गंभीर माना और सजा में नरमी बरतने से इनकार कर दिया।
हरियाणा के चरखी दादरी में जुलाई 2021 में कान्हा निवासी रवींद्र की हत्या के मामले में एएसजे पुरुषोत्तम कुमार ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने इस हत्याकांड को गंभीर माना और दोषियों को सजा देने में किसी तरह की नरमी बरतने से साफ इनकार कर दिया. जानकारी के अनुसार 4 जुलाई 2021 को कांहड़ा निवासी रविन्द्र अपने साथी सतेंद्र के साथ अपनी पुत्री को अपनी कार में सवार होकर राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गांव कांहड़ा में उसकी ससुराल छोड़ने गया था।
5 जुलाई को रवींद्र का शव बेरला गांव के एक ट्यूबवेल में मिला था। इस संबंध में 14 जुलाई को मृतक रवींद्र के भाई नरेंद्र ने कान्हाड़ा निवासी सतेंद्र व बेरला निवासी सोमेश के खिलाफ बाढदा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बाढदा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले में 29 नवंबर को एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों सतेंद्र और सोमेश को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी. अदालत ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 201 के तहत दो साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, एक साल की सजा व धारा 506 के तहत 500 रुपये जुर्माना लगाया है।