फतेहाबाद : दुकानदार के लुटेरे को दस साल की सजा
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने पिस्टल दिखाकर दुकानदार से लूटपाट करने के आरोपी सुनील को 10 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले का एक अन्य आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
भट्टूकलां थाना पुलिस ने चार सितंबर 2021 को भट्टूकलां निवासी सुनील कुमार उर्फ कालू व मुकेश कुमार निवासी भट्टूकलां निवासी संदीप कुमार की तहरीर पर मारपीट, अपहरण, धोखाधड़ी, लूटपाट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शस्त्र अधिनियम। पुलिस को दी शिकायत में संदीप कुमार ने बताया कि उसकी हिसार रोड पर मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है।उसने बताया कि 4 सितंबर को वह दुकान पर बैठा था। उसका एक सेल्समैन भी दुकान पर आ गया। वह ग्राहकों में लगा हुआ था कि इसी दौरान उसकी दुकान पर दो युवक आ गए। उसने सेल्समैन से कुछ कहा तो वह दुकान से चला गया।
इसके बाद उक्त युवक ने उससे 16 हजार की वाशिंग मशीन खरीद ली। उसने कहा कि वह फोन पे से पेमेंट करेगा और वॉशिंग मशीन ऑटो में लगा देगा। इसके बाद जब उसने भुगतान की मांग की तो आरोपी ने उससे कहा कि कुछ त्रुटि आ रही है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम वहीं भुगतान कर देंगे। वह बाइक पर दोनों को लेकर उनके घर गया, जहां उक्त युवकों ने उसकी पिटाई कर दी और रुपये नहीं देने की बात कही।
जब वह किसी तरह उनके घर से भागा तो रास्ते में दोनों ने उसे रोक लिया और बाइक को शमशान घाट के पास सुनसान जगह पर ले गए। जहां उसे पिस्टल दिखाकर दोनों आरोपितों ने उससे 4300 रुपए नकद लूट लिए और फरार हो गए। इस मामले में एक आरोपी सुनील उर्फ कालू को भट्टू कलां थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मुकेश फरार है।शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनील को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।