फतेहाबाद : मारपीट के छह आरोपियों को तीन साल की कैद
फतेहाबाद। बलजीत पर हमले के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने छह हमलावरों को तीन-तीन साल कैद और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
22 अप्रैल 2017 को फतेहाबाद सिटी पुलिस ने ढाणी इस्सर निवासी बलजीत सिंह, धौलू निवासी कृष्णा, ढाणी इस्सर निवासी सुनील व संजय, ढाणी मियांखां निवासी नवदीप उर्फ जॉली, निवासी विकास उर्फ विक्की की पिटाई की। 22 अप्रैल 2017 को ढाणी बीजा लांबा निवासी भोडियाखेड़ा व पंकज का। करने व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस को दी शिकायत में बलजीत ने बताया था कि करीब एक साल पहले उसके मामा के बेटे का संजय आदि से झगड़ा हुआ था और वह इस मामले में गवाह था। 21 अप्रैल 2017 को वह फतेहाबाद की अनाज मंडी में गेहूं बेचकर गांव जा रहा था। रास्ते में उक्त लोग उसके ट्रैक्टर पर जबरन चढ़ गए और पिस्टल दिखाकर उसका ट्रैक्टर रोक लिया. इसके बाद उक्त लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की गवाही सुनने के बाद सभी को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल कैद और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।