कैथल। अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 25 साल की जेल और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को पांच माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी। न्यायालय ने पीड़िता को साढ़े चार लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश पारित किए हैं। इसके अलावा अपराधी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 50,000 की राशि भी दिए जाने का आदेश अदालत ने सुनाया है।
नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 25 साल की सजा
पीड़िता ने वर्ष 2020 में 21 अगस्त को थाना शहर में धारा 376 (3), 450, 506 आईपीसी और धारा छह पॉक्सो एक्ट के तहत थाना सिटी में केस नंबर 335 दर्ज किया गया था। स्टेट की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की व अधिवक्ता देवेंद्र राणा ने पैरवी में सहयोग किया। एफआईआर के अनुसार 17 वर्षीय पीड़िता का पड़ोसी सोनू काफी दिनों से रास्ते में आते-जाते उससे छेड़छाड़ करता था। पीड़िता अपने पिता के बीमार होने पर पड़ोसी के नाते मदद के लिए सोनू के पास गई थी। सोनू ने कहा कि वह उसकी मदद तब करेगा जब वह उसकी बात मान लेगी। पीड़िता ने मजबूरी मे हां कर दी। सोनू ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर गलत काम किया। साथ ही धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो उसे व उसके पिता को जान से मार देगा। उस समय पीड़िता की माता व बड़ा भाई भिवानी गए हुए थे। डर की वजह से पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई।
बाद में सोनू उसे बार-बार परेशान करने लगा। तंग आकर पीड़िता ने मां को सारी बातें बताई। 20 अगस्त 2020 की रात पीड़िता कमरे में सो रही थी और उसकी माता आंगन में सो रही थी। रात को सोनू उसके कमरे में आया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता ने ऐतराज किया तो सोनू ने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया तथा कहने लगा कि शोर मचाया तो जान से मार दूंगा। पीड़िता ने उससे छूट कर शोर मचाया तो परिवार वाले जाग गए लेकिन सोनू भाग गया। इस शिकायत के आधार पुलिस ने मोनू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके कोर्ट में पेश कर दिया। एडीजे पूनम सुनेजा ने सभी दलीलें व गवाहों को सुनने के बाद सोनू को दोषी करार दिया और 25 साल कैद तथा 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।