गुरुग्राम: बरात में सिर्फ बैंड, आतिशबाजी और ड्रोन फोटोग्राफी पर रहेगी रोक, बैंक्वेट हॉल के लिए फरमान जारी

गुरुग्राम: बरात में सिर्फ बैंड, आतिशबाजी और ड्रोन फोटोग्राफी पर रहेगी रोक, बैंक्वेट हॉल के लिए फरमान जारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक भारतीय वायुसेना की किसी भी बस्ती के तीन किलोमीटर के दायरे में ड्रोन आदि के इस्तेमाल पर रोक है. इस प्रकार, पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड और शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित विभिन्न बैंक्वेट हॉल में होने वाली ऐसी गतिविधियां सुरक्षा के लिए खतरा हैं और राष्ट्रहित में इसे रोकने की आवश्यकता है

गुरुग्राम में प्रशासन ने शहर के वायु सेना स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले बैंक्वेट हॉल में शादी समारोहों में ड्रोन फोटोग्राफी और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दायरे में 25 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल आ रहे हैं। प्रशासन ने एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है

ग्रुप कैप्टन एच सतीश कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, 54 एयर स्टोर पार्क, एयर फोर्स स्टेशन ने 5 नवंबर को प्रशासन को एक पत्र लिखा था. इसमें कहा गया है कि वायुसेना का यह संवेदनशील डिपो कई बैंक्वेट हॉल, विवाह समारोह स्थलों से घिरा हुआ है। शादियों का समय चल रहा है. शादियों में आतिशबाजी और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक भारतीय वायुसेना की किसी भी बस्ती के तीन किलोमीटर के दायरे में ड्रोन आदि के इस्तेमाल पर रोक है. इस प्रकार, पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड और शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित विभिन्न बैंक्वेट हॉल में होने वाली ऐसी गतिविधियां सुरक्षा के लिए खतरा हैं और राष्ट्रहित में इसे रोकने की आवश्यकता है

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आपराधिक आचार संहिता 1973 में प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वायु सेना स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित बैंक्वेट हॉल में फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन और आतिशबाजी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि इन पाबंदियों को लेकर प्रशासन की एक वैन इलाके में अनाउंसमेंट करेगी. इस प्रतिबंध को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त को सौंपी गई है. प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी

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