लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व कोसली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से दुष्कर्म व उसे फुसलाने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी. सुना है कि।
Rewari News: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद, दोषियों पर लगाया 40 हजार रुपये जुर्माना
रेवाड़ी:फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने करीब डेढ़ साल पहले कोसली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसे फुसलाने के आरोप में आरोपी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी युवक पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है
एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी 14 साल की बेटी 22 अप्रैल 2021 की शाम करीब साढ़े चार बजे घर से बाहर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी. नाबालिग के नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाशी ली, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। महिला ने 23 अप्रैल 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बहादुरगढ़ निवासी राहुल पर बेटी को अपने साथ ले जाने का लालच देने का आरोप लगाया था. पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
आरोपी युवक नाबालिग के पड़ोस में काम करता था
आरोपित युवक नाबालिग के पड़ोस में काम करता था। कोसली पुलिस ने 26 अप्रैल को नाबालिग को बहादुरगढ़ से बरामद किया था. पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज करने के साथ ही उसका मेडिकल भी कराया था. पुलिस ने नाबालिग से रेप की पुष्टि के बाद आरोपी राहुल को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी
कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया
पुलिस ने गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए और साक्ष्य भी पेश किए। गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी युवक को 20 साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषी युवक को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी प्रावधान किया है