Sirsa: दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, न्यायाधीश बोले- रहम की गुंजाइश नहीं

दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी ने सजा में जज के सामने दया की गुहार लगाई, जिस पर जज ने कहा कि अपराध बहुत संज्ञेय है.

Sirsa: दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, न्यायाधीश बोले- रहम की गुंजाइश नहीं

हरियाणा के सिरसा में कक्षा दो में पढ़ने वाली आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अदालत का फैसला आने से पहले दोषी जसविंदर सिंह ने सजा में जज डॉ. प्रवीण कुमार से दया की अपील की, उन्होंने कहा कि वह बेहद गरीब परिवार से हैं. इस पर जज ने कहा कि आपने बहुत ही संज्ञेय अपराध किया है, इसमें दया की कोई गुंजाइश नहीं है. इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रवीण कुमार ने जसविंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई.

पीड़िता घर में अकेली थी
महिला अधिवक्ता के समक्ष महिला थाने में दिए गए बयान में 8 वर्षीय पीड़िता ने बताया था कि वह रानिया के सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती है. 30 जून 2019 को उसकी मां खेत पर गई थी और पिता काम पर गए थे। वह घर पर अकेली थी, इस दौरान दोपहर एक बजे पड़ोसी जसविंदर सिंह जबरन घर आया और उसे रुपये दिए।

इसके बाद जसविंदर सिंह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, तभी उसका भाई घर आ गया। यह देख जसविंदर सिंह भाग गया। इसके बाद सिरसा महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज किए गए. लिखित बयानों के आधार पर एफआईआर में धारा 376AB को 376 के बजाय जोड़ा गया।

इन धाराओं में सजा
धारा 450 5 वर्ष कारावास व 10 हजार जुर्माना
धारा 376AB आजीवन कारावास व 30 हजार जुर्माना
धारा 506 दो साल की कैद व 10 हजार जुर्माना

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