सिरसा : अफीम तस्कर को तीन साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने गुरुवार को मामले का निस्तारण करते हुए सुखदेव सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

सिरसा : अफीम तस्कर को तीन साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

हरियाणा के सिरसा में अफीम की तस्करी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तस्कर को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।इस मामले में जनवरी 2018 में रोड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 25 जनवरी 2018 को रोड़ी थाना पुलिस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी।

इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ करने पर व्यक्ति की पहचान ढाणी अलीकन निवासी सुखदेव सिंह के रूप में हुई।

इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने गुरुवार को मामले का निस्तारण करते हुए सुखदेव सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई।

 

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